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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी बालक को सजा

गौरतलब है कि इस मामले मे पीड़ता की चाची द्वारा आरोपी के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना मे कांड संख्या-393/15 दर्ज कराया गया था।

12:56 PM Jul 11, 2019 IST | Desk Team

गौरतलब है कि इस मामले मे पीड़ता की चाची द्वारा आरोपी के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना मे कांड संख्या-393/15 दर्ज कराया गया था।

बिहार में समस्तीपुर जिला किशोर न्याय परिषद ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे गभँवती करने के एक चर्चित मामले मे आज बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी बालक को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 
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अपर लोक अभियोजक महेंद, सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 मे समस्तीपुर जिले के चांदपुर धमौन गांव में 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के मामले की किशोर न्याय परिषद, की प्रधान दंडाधिकारी सुचित्रा सिंह और सदस्य डॉ। गौरीशंकर झा ने आज सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा-376 एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी बालक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 
अदालत ने सजायाफ्ता बालक को हिरासत मे लेते हुए उसे पटना स्थित बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। वहीं, पीड़त बच्ची को कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय भेजा गया है। गौरतलब है कि इस मामले मे पीड़ता की चाची द्वारा आरोपी के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना मे कांड संख्या-393/15 दर्ज कराया गया था।
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